मध्यप्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 1 अक्टूबर से बढ़ा हुआ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें प्रतिदिन 6 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
27 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी नई दरें
श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होकर 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इसमें सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 10 लाख और निजी क्षेत्र, खासकर उद्योगों से जुड़े करीब 40 लाख श्रमिक शामिल बताए गए हैं।
महंगाई सूचकांक के आधार पर हुआ बदलाव
श्रमायुक्त शीतला पटले की ओर से जारी आदेश के अनुसार, न्यूनतम वेतन दरों में बदलाव महंगाई सूचकांक के आधार पर किया गया है। यह बदलाव न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत किया गया है। नई दरें अलग-अलग श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए तय की गई हैं।
अकुशल से उच्च कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें
प्रदेश की 67 सामान्य नियोजन श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों को 26 दिन के आधार पर न्यूनतम वेतन मिलेगा। नई मासिक दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को 12,575 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 13,571 रुपये, कुशल श्रमिकों को 15,294 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों को 16,919 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
50 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ
श्रम विभाग के इस बदलाव से प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों को लाभ मिलने की बात कही गई है। इनमें सरकारी विभागों के साथ निजी क्षेत्र और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं। नई दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को भी शामिल किया गया है।