ट्विशा शर्मा केस में नई सुनवाई

ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज सास की जमानत पर सुनवाई, पिता ने दाखिल की आपत्ति

ट्विशा शर्मा केस में मुख्य आरोपी की जमानत पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निर्धारित है।

ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज सास की जमानत पर सुनवाई, पिता ने दाखिल की आपत्ति

बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी अहम अपडेट सामने आई है। मामले की मुख्य आरोपी और मृतका की सास, पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष प्रकरण का नंबर नहीं आने के कारण सुनवाई टाल दी गई।

12 अगस्त को सुनवाई की संभावना

अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। अदालत में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत के समर्थन में दलीलें पेश की जा सकती हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपना पक्ष रख सकता है।

पिता ने दाखिल की आपत्ति

मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतका ट्विशा शर्मा के पिता ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने आरोपी सास की जमानत का विरोध करते हुए अदालत में आपत्ति आवेदन (Objection Application) दाखिल किया है। पिता की ओर से जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किए जाने की बात सामने आई है।

अदालत में आमने-सामने होंगे तर्क

12 अगस्त की सुनवाई में बचाव पक्ष जमानत के पक्ष में अपनी दलीलें रखेगा, जबकि मृतका के पिता की ओर से दाखिल आपत्ति के आधार पर जमानत का विरोध किया जाएगा। ऐसे में अगली सुनवाई इस मामले की कानूनी दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

मामले पर टिकी नजरें

ट्विशा शर्मा केस पहले से ही चर्चित रहा है और इसमें सामने आने वाले प्रत्येक कानूनी घटनाक्रम पर लोगों की नजर बनी हुई है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। हालांकि, जमानत पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें और रिकॉर्ड देखने के बाद ही लिया जाएगा।

क्या होगा अगला कदम?

फिलहाल नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 अगस्त तय होने की संभावना है। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। इस सुनवाई में मृतका के पिता की आपत्ति भी अहम भूमिका निभा सकती है।

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