शराबी पति की हत्या कर शव के पास ही सो गई पत्नी ,पुलिस ने भेजा जेल

पत्नी ने की पति की हत्या

शराबी पति की हत्या कर शव के पास ही सो गई पत्नी ,पुलिस ने भेजा जेल

शराबी पति से परेशान होकर पत्नी ने कुल्हाड़ी से पति की हत्या कर दी और शव के पास ही सो गई। पुलिस ने पत्नी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।

शराबी पति की हत्या कर शव के पास ही सो गई पत्नी पुलिस ने भेजा जेल 

शराबी पति की हत्या कर शव के पास ही सो गई पत्नी ,पुलिस ने भेजा जेल 

क्या आप सोच सकते हैं की एक पत्नी अपने पति से इतना परेशान हो जायगी की पति को मौत के घाट उतार देगी और इतना ही नहीं बेरहम पत्नी पति को मारकर शव के पास ही सो जाती हैं मामला खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र का हैं पति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस महिला ने पहले अज्ञात व्यक्ति पर पति की हत्या का आरोप लगाया था, वही हत्या की आरोपी निकली। पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसने रोज-रोज के विवाद, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।

जानकारी के मुताबिक 

10 जुलाई की रात बाजार खोदरा चिरिया गांव में 48 वर्षीय ईडा डुडवे का खून से लथपथ शव मिला था। घटना के बाद उसकी पत्नी रूमलीबाई ने पुलिस को बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस को उसके बयान पर संदेह हुआ, क्योंकि वारदात के समय वह शव से महज दो फीट दूर खटिया पर सो रही थी। पूछताछ में वह लगातार बयान बदलती रही और आखिरकार हत्या करना स्वीकार कर लिया।

मारपीट से तंग आकर उठाया कदम

खरगोन एडिशनल एसपी बिट्टू सहगल ने बताया कि पूछताछ में रूमलीबाई ने बताया कि उसका पति शराब पीकर रोज विवाद करता था, मारपीट करता था और उसे मायके या रिश्तेदारों के यहां भी नहीं जाने देता था। नौ बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पर थी, जिससे वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी।

पुलिस के मुताबिक 

घटना की रात रूमलीबाई ने सो रहे पति के सिर, चेहरे और गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद उसने हत्या छिपाने के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की झूठी कहानी गढ़ी।

ग्रामीणों के बयान से खुली परतें

जांच के दौरान ग्रामीणों ने भी पुलिस को बताया कि पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। इसी आधार पर पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

मामला दर्ज 

पुलिस ने रूमलीबाई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) और 331(8) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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