वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का फैसला लिया। इसके लिए नए नियम और प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं।

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया |

केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान दर्जा देने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में BJP को मिली जीत के बाद PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

राष्ट्रगान के नियम लागू

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक,, बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने वाले को सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सजा का प्रावधान

सरकार वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के मुताबिक, अगर कोई शक्स जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद यही नियम वंदे मातरम पर भी लागू हो जाएंगे। 

गाइडलाइन जारी

  1. सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की। गाइड लाइन के मुताबिक,
  2. वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें 6 श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान बजाया जाना चाहिए।
  3. इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना
  4. राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम में शामिल हैं।

सिनेमा हॉल में छूट

साथ ही, मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए छूट प्रदान की है। निर्देश के मुताबिक,, फिल्म के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोरंजन स्थलों में दर्शकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने से देखने का अनुभव में बाधा आ सकती है, और संभावित रूप से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।

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