भर्ती नियमों में बदलाव

सब इंजीनियर भर्ती में पद बढ़ेंगे, संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण, हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदले भर्ती नियम

मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर और अन्य पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है, 50% आरक्षण संविदाकर्मियों के लिए शामिल किया गया।

सब इंजीनियर भर्ती में पद बढ़ेंगे, संविदाकर्मियों को 50% आरक्षण,  हाईकोर्ट में याचिका के बाद बदले भर्ती नियम

मध्यप्रदेश में सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पात्र संविदाकर्मियों के लिए सीधी भर्ती में 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह बदलाव हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद किया गया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से अतिरिक्त रिक्त पदों के मांगपत्र भी मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को मिले हैं। इन बदलावों के कारण समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा।

13 अक्टूबर से दोबारा शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

MPESB के अनुसार समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से दोबारा शुरू होंगे। अभ्यर्थी 27 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन की सुविधा 13 से 28 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। भर्ती परीक्षा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। संशोधित नियम पुस्तिका जल्द जारी की जाएगी, जिसमें पदों की संख्या और आरक्षण से जुड़े नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

24 संविदाकर्मियों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 29 अगस्त 2026 को उपयंत्री पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान शामिल नहीं था। इसके खिलाफ जबलपुर के आधारताल निवासी राजू यादव समेत 24 संविदाकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन सैनी ने 2023 की संशोधित नीति का हवाला देते हुए कहा था कि पात्र संविदाकर्मियों को सीधी भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाना है।

सुनवाई से पहले विभाग ने जारी किया संशोधन आदेश

बुधवार को जस्टिस विवेक कुमार सिंह की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। हालांकि सुनवाई से पहले ही जल संसाधन और पीएचई विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया। नए प्रावधान में उपयंत्री भर्ती में पात्र संविदाकर्मियों के लिए 50% आरक्षण शामिल किया गया है। इसके बाद MPESB ने भी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया।

पहले 1040 पदों के लिए निकला था विज्ञापन

MPESB ने 18 अगस्त को समूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी किया था। इसके तहत कुल 1040 पदों पर भर्ती प्रस्तावित थी। इसके लिए 29 अगस्त से 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। अब भर्ती प्रक्रिया में संशोधन होने के बाद अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है।

अतिरिक्त पदों के कारण बढ़ सकती है भर्ती

MPESB को विज्ञापन जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और शासकीय उपक्रमों से उपयंत्री के अतिरिक्त रिक्त पदों के मांगपत्र प्राप्त हुए हैं। वहीं संविदाकर्मियों के आरक्षण से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में संशोधित भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ सकती है। अंतिम संख्या और पदवार जानकारी संशोधित नियम पुस्तिका जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।

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