रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, सरकारी भर्ती और सिनेमा से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम, अतिथि व्याख्याताओं की संशोधित नीति और फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जुड़ा फैसला प्रमुख रहा।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य की तृतीय श्रेणी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है।
यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। नियमों में भर्ती के मापदंड, चयन प्रक्रिया, आरक्षण और सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों की संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। इसके तहत समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम पांच महीने अध्यापन करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए पांच अंक देने का प्रावधान किया गया है। विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर उनके अनुभव के आधार पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी फैसला हुआ है।
‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था।
30 सितंबर की बैठक में इन फैसलों के साथ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती, उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था और फिल्म से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया।