मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला गो पालन योजना को लेकर लिया गया, जिसके तहत अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा और गाय व भैंस की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी
इसके साथ ही उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन, हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी भुगतान और श्रमिकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के लिए गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पद, GST संशोधन अध्यादेश, जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था, गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश से समझौते सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। इन फैसलों की जानकारी अपर सचिव CM बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी।
122 नए पदों के सृजन
हल्द्वानी में स्थापित किए जा रहे उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गयी। इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी।
आपदा प्रभावित लोगों के लिए भी राहत
वहीं, उत्तराखंड में चल रहे Special Intensive Revision यानी SIR के दौरान आपदा प्रभावित लोगों के लिए भी राहत की बात सामने आई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. BVRC पुरुषोत्तम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का घर आपदा में बह गया है या उसके जरूरी दस्तावेज नष्ट अथवा गुम हो गए हैं, तो ऐसे मामलों में केवल दस्तावेज उपलब्ध न होने के आधार पर परेशानी नहीं बढ़ेगी। ऐसे मामलों में Electoral Registration Officer संबंधित क्षेत्र के BLO की सहायता से स्थिति की जांच कर सकते हैं। अधिकारी के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है। इसके बाद नियमानुसार नोटिस का निपटारा हो सकेगा।