हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और संबंधित पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन एरियर की बची हुई 30 फीसदी राशि जारी करने का आदेश दिया है। इस भुगतान के बाद इस अवधि के क्लास-3 पेंशनर्स के पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर में कोई रकम बाकी नहीं रहेगी।
वित्त विभाग की ओर से 23 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में इस भुगतान की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। सरकार के मुताबिक, आदेश के तहत देय राशि सितंबर 2026 की पेंशन के साथ जारी की जाएगी। सितंबर की पेंशन अक्टूबर 2026 में देय होगी।

क्लास-1 और 2 पेंशनर्स को भी अतिरिक्त एरियर
सरकार ने केवल तृतीय श्रेणी के पेंशनर्स के लिए ही फैसला नहीं किया है। इसी अवधि में सेवानिवृत्त हुए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा संबंधित पारिवारिक पेंशनरों को कुल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर की 15 फीसदी अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
वित्त विभाग ने कहा है कि इस भुगतान पर 18 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन के साथ 21 अगस्त और 11 सितंबर को जारी शुद्धिपत्रों में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। इससे पहले भी सरकार इस विषय पर कई चरणों में आदेश जारी कर चुकी है।
पहले मिल चुकी राहत और DA की रकम होगी समायोजित
सरकार ने एरियर की गणना को लेकर भी स्थिति साफ की है। पहले दी जा चुकी अंतरिम राहत और महंगाई राहत की रकम को सकल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर में समायोजित किया जाएगा।
इसके तहत अंतरिम राहत की पहली से चौथी किस्त तक की राशि को एरियर में समायोजित किया जाएगा। ये किस्तें अलग-अलग तारीखों पर जारी सरकारी कार्यालय ज्ञापनों के आधार पर दी गई थीं। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत की विभिन्न किस्तों की रकम भी एरियर से घटाई जाएगी। सभी समायोजन के बाद बची शुद्ध राशि पेंशनर को दी जाएगी।

अतिरिक्त भुगतान की वसूली भी एरियर से होगी
वित्त विभाग ने पेंशन भुगतान प्राधिकरणों, बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी पेंशनर से पहले भुगतान की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि की वसूली होनी है, तो उसे भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाएगा।
इसके बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, उसका भुगतान संबंधित पेंशनर को किया जाएगा।
21 सितंबर का आदेश वापस
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसी विषय पर 21 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन को उसके जारी होने की तारीख से वापस ले लिया गया है। अब 23 सितंबर को जारी नए आदेश के अनुसार ही एरियर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।