बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही एक नए कानूनी विवाद में फंस गई हैं। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने नोरा फतेही के खिलाफ गांधीनगर कोर्ट में 3 करोड़ रुपए की मानहानि का सिविल मुकदमा दायर किया है। कंपनी का आरोप है कि नोरा ने सोशल मीडिया पर उसके चार्टर्ड विमान को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां कीं, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचा।
मामले की सुनवाई गांधीनगर के सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में 25 सितंबर को होगी।
मुंबई-जयपुर फ्लाइट के दौरान बनाया था वीडियो
ड्यून्स एविएशन की ओर से दायर मुकदमे के मुताबिक, दिसंबर 2025 में नोरा फतेही ने मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान कंपनी के Cessna Citation CJ2 विमान के अंदर वीडियो बनाए थे। बाद में उन्होंने इन वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। कंपनी का आरोप है कि वीडियो में नोरा ने विमान को ‘मिनीएचर’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ जैसे शब्दों से संबोधित किया। ड्यून्स एविएशन ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना बताया है।
कंपनी ने बुकिंग में गिरावट का किया दावा
ड्यून्स एविएशन का दावा है कि नोरा फतेही के सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के कारण उनके कमेंट्स का कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा। कंपनी के मुताबिक, इसके बाद बुकिंग में 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आई और कैंसिलेशन भी बढ़े। कंपनी ने दावा किया है कि इससे उसकी प्रतिष्ठा, गुडविल और व्यावसायिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि, ये सभी दावे कंपनी की ओर से दायर मुकदमे में किए गए हैं और मामले का न्यायिक फैसला अभी नहीं आया है।
विमान को बताया पूरी तरह प्रमाणित
कंपनी ने अदालत में दावा किया है कि जिस विमान से नोरा ने यात्रा की थी, वह सामान्य और निर्धारित मानकों के अनुरूप था। ड्यून्स एविएशन के मुताबिक, विमान DGCA से प्रमाणित और उड़ान के लिए उपयुक्त था। कंपनी ने यह भी कहा है कि विमान वैध NSOP के तहत कानूनी रूप से संचालित किया जा रहा था। मुकदमे में कंपनी ने नोरा के बयानों को बिना तकनीकी जानकारी या तथ्यात्मक सत्यापन के की गई टिप्पणी बताया है।
3 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग
ड्यून्स एविएशन ने अदालत से नोरा फतेही से 3 करोड़ रुपए का हर्जाना दिलाने की मांग की है। इसके अलावा कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विमान को लेकर किए गए संबंधित पोस्ट और कंटेंट हटाने की मांग भी की है। कंपनी ने नोरा फतेही से सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने की मांग भी की है। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, इस मामले में नोरा फतेही की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मामला 25 सितंबर को होगा पेश
गांधीनगर की सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी। अब इस कानूनी विवाद में नोरा फतेही की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है और अदालत मामले में आगे क्या निर्देश देती है, इस पर नजर रहेगी।