बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसला,ट्विशा के पति समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्...

अधिवक्ता का लाइसेंस सस्पेंड

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसला,ट्विशा के पति समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द , अब नहीं कर सकेंगे वकालत

भोपाल में Twisha Sharma Death Case के आरोपी अधिवक्ता समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस Bar Council of India द्वारा सस्पेंड किया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा फैसलाट्विशा के पति समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द  अब नहीं कर सकेंगे वकालत

भोपाल के चर्चित Twisha Sharma Death Case में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। Bar Council of India ने आरोपी अधिवक्ता समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस आदेश के बाद अब समर्थ सिंह किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य कानूनी मंच पर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि मामले की गंभीरता, दहेज मौत और क्रूरता जैसे आरोपों को देखते हुए यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई। परिषद ने यह भी कहा कि आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज गंभीर आरोप कानूनी पेशे की गरिमा और जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं।

अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता Manan Kumar Mishra की ओर से 22 मई 2026 को जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से सामने आया। आदेश में उल्लेख किया गया कि ट्विशा शर्मा की शादी के कुछ ही महीनों बाद भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस मामले में समर्थ सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज है।

अंतरिम सस्पेंशन की कार्रवाई की गई

बार काउंसिल ने यह भी बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि समर्थ सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ अंतरिम सस्पेंशन की कार्रवाई की गई।

अंतरिम आदेश पर अंतिम फैसला लिया

आदेश के अनुसार सस्पेंशन अवधि के दौरान समर्थ सिंह न तो किसी केस में वकालतनामा दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी अदालत में पेश हो पाएंगे। मामले को आगे अनुशासन समिति और संबंधित वैधानिक निकाय के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस अंतरिम आदेश पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पहले से जारी है। हाल ही में हाई कोर्ट ने समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी, जबकि मामले की CBI जांच और दोबारा पोस्टमार्टम को भी मंजूरी मिल चुकी है।

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