हॉर्न बजाया तो देने होंगे ₹1000 जी हां नैनीताल में झील किनारे बनी फेमस माल रोड पर अब गाड़ियों के हॉर्न का शोर नहीं सुनाई देगा। दरअसल, आज से इस पूरी सड़क पर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों को चालकों पर ₹1000 का चालान किया जाएगा। यह व्यवस्था ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को शांत वातावरण देने के लिए लागू की गई है। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और पुलिस लोगों को नए नियम की जानकारी दे रहे थे। शनिवार से पुलिस ने तल्लीताल और मल्लीताल में निगरानी शुरू कर दी है और अब नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
करीब एक किलोमीटर लंबी है माल रोड

नैनी झील के किनारे बनी करीब एक किलोमीटर लंबी माल रोड नैनीताल शहर की सबसे फेमस सड़क है। यह मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ती है। सड़क के दोनों ओर होटल, रेस्तरां, कैफे और दुकानें हैं, इसलिए यहां हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ रहती है। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग झील किनारे टहलने पहुंचते हैं, जिसके चलते कई बार यहां वाहनों की आवाजाही भी सीमित कर दी जाती है।
अब गोविंद बल्लभ पंत मार्ग नाम

ब्रिटिश शासन के दौरान बनी इस सड़क को पहले माल रोड कहा जाता था। अब इसका आधिकारिक नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत मार्ग है, लेकिन पर्यटक और स्थानीय लोग आज भी इसे माल रोड के नाम से ही जानते हैं। इसके सामने स्थित ठंडी सड़क पूरी तरह पैदल चलने वालों के लिए प्रसिद्ध है, जहां वाहनों का प्रवेश नहीं होता और लोग शांत माहौल में सैर का आनंद लेते हैं।
पर्यटकों को शांत माहौल

माल रोड नैनीताल का सबसे व्यस्त पर्यटन क्षेत्र है। दिनभर यहां पर्यटकों की आवाजाही रहती है। प्रशासन के अनुसार लगातार बजने वाले हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी होती है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र को 'नो हॉर्न जोन' घोषित किया गया है।