माता-पिता उन बच्चों से संपत्ति वापस ले सकते हैं जो सेवा नहीं करते हैं

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माता-पिता उन बच्चों से संपत्ति वापस ले सकते हैं जो सेवा नहीं करते हैं

माता-पिता उन बच्चों से संपत्ति वापस ले सकते हैं जो सेवा नहीं करते हैं

संपत्ति पाने के बाद अपने माता-पिता को छोड़ने वाले बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आंख खोलने वाला फैसला

मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी लेने के बाद बेटे ने मां की देखभाल नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने मां को लौटाई प्रॉपर्टी । संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कई बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ देते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम में भी डाल देते हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुकरणीय महत्वपूर्ण फैसला दिया है और एक बुजुर्ग मां के साथ न्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, अगर बच्चों ने बुढ़ापे में उनकी सेवा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बाद में बच्चे उनकी सेवा करने या उनकी देखभाल करने से इनकार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता बच्चों से उन्हें दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं।

बेटे सुनील ने वादे के अनुसार मां की सेवा नहीं की

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल संपत्ति वापस करने का आदेश पारित कर सकता है। मध्य प्रदेश की एक बुजुर्ग महिला उर्मिला दीक्षित ने अपनी संपत्ति अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित के नाम पर उपहार में देकर दे दी। वहीं मां ने शर्त रखी थी कि जरूरत पड़ने पर उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी बेटे सुनील की होगी और गुजारा भत्ता मुहैया कराएगा। हालांकि, बाद में, बेटे सुनील ने वादे के अनुसार मां की सेवा या देखभाल नहीं की। 

Supreme Court Said When Government Distribute Free Ration

नतीजतन, मां उर्मिला दीक्षित ने मांग की कि विलेख रद्द कर दिया जाए और संपत्ति वापस करने के लिए कहा जाए। मां की अपील पर मध्य प्रदेश के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, छतरपुर के कलेक्टर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने भी पक्ष में फैसला सुनाते हुए डीड को काटा माना और संपत्ति को मां उर्मिला के नाम कर दिया।

बेटा संपत्ति देने को तैयार नहीं था

बेटा संपत्ति देने को तैयार नहीं था, उसने सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी। नतीजतन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और उर्मिला के पक्ष में फैसले को रद्द कर दिया और संपत्ति बेटे के नाम कर दी। इस बीच, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए गिफ्ट डीड में कोई उल्लेख नहीं है कि बेटे को मां की सेवा करनी चाहिए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को बाद में मां उर्मिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मां के पक्ष में फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने कानून के सख्त अनुपालन में फैसला सुनाया था जब मामले में कानून के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल बुजुर्ग माता-पिता के पक्ष में फैसला भी दे सकते हैं और संपत्ति उन्हें वापस सौंप सकते हैं, जिसके लिए उचित सबूतों पर गौर करना होगा।

हस्तांतरण विलेख माता-पिता की इच्छा पर शून्य

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता रखरखाव अधिनियम 2007 की धारा 23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि माता-पिता अपनी संपत्ति बच्चों को इस उद्देश्य से हस्तांतरित करते हैं कि वह भविष्य में उनकी देखभाल करेंगे, तो ऐसी स्थिति में, यदि बच्चे संपत्ति प्राप्त करने के बाद इन शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विलेख को माता-पिता की इच्छा पर शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है।

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