Kolkata Law College में गैंगरेप: रात 4:30 बजे आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस

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Kolkata Law College में गैंगरेप: रात 4:30 बजे आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस

kolkata law college में गैंगरेप रात 430 बजे आरोपियों को लेकर पहुंची पुलिस

kolkata law student gangrape crime evidence: CCTV और मेडिकल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे 

kolkata law student gangrape crime evidence: 25 जून की दोपहर कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में जो कुछ हुआ, वह न केवल इंसानियत को शर्मसार करता है, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। एक महिला लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की इस दिल दहला देने वाली घटना में अब पुलिस ने जांच की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार सुबह 4:30 बजे, कोलकाता पुलिस चारों आरोपियों को लेकर उसी कॉलेज पहुंची, जहां यह वारदात हुई थी।

पुलिस ने रीक्रिएट किया क्राइम सीन 

शुक्रवार को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में आरोपियों को लेकर पुलिस ने चार घंटे तक क्राइम सीन रीक्रिएट किया। आरोपी मनोजीत मिश्रा, प्रमित मुखर्जी, जैब अहमद और सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को पुलिस घटनास्थल पर ले गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के रीक्रिएशन से मिले नतीजों की तुलना अब पीड़िता के बयानों और अन्य सबूतों से की जाएगी, ताकि जांच को अंतिम रूप दिया जा सके।

CCTV में कैद हुआ वहशीपन 

इस केस की सबसे अहम कड़ी है कॉलेज का CCTV फुटेज, जिसमें पीड़िता को जबरन गार्ड रूम में ले जाते हुए देखा गया। यह फुटेज 25 जून दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 10:50 बजे तक की है। जांच अधिकारियों के अनुसार, यह सबूत पीड़िता की लिखित शिकायत की पुष्टि करता है।

मेडिकल रिपोर्ट में भी गैंगरेप की पुष्टि 

28 जून को आई मेडिकल रिपोर्ट ने भी गैंगरेप की पुष्टि की है। रिपोर्ट में शरीर पर नाखून से खरोंचने, काटने और मारपीट के स्पष्ट निशान मिले हैं। यह साबित करता है कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती की गई।

पुलिस रिमांड में हैं सभी आरोपी 

तीनों मुख्य आरोपियों को कोलकाता पुलिस ने 30 जून को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को अलीपुर कोर्ट ने 8 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं, गार्ड पिनाकी बनर्जी को आज दोपहर अदालत में पेश किया जाना है।

 बंगाल के सभी कॉलेजों में बंद रहेंगे छात्र संघ ऑफिस

इस घटना के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बंगाल के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन ऑफिस को चुनाव तक बंद रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि इन कमरों का किसी भी कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा।

वकील की दलील ने बढ़ाई बहस 

मनोजीत मिश्रा के वकील राजू गांगुली ने कोर्ट में अजीबो गरीब दलील दी। उनका कहना है कि आरोपी की गर्दन पर 'लव बाइट्स' मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि संबंध आपसी सहमति से बने। Watch Now :- भोपाल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है.. Read More :- Pitra Dosh Nivaran in Sawan 2025: सावन में करें ये उपाय, पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा!

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