राज्य

MP Big News: मध्यप्रदेश में बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश

MP Big News: मध्यप्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त 341 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के लिए होगा |

स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्मेट भी दिया गया है कि किस प्रकार से बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द की जाएं।

Read More- Malayalam Industry: सवालों के घेरे में मलयालम इंडस्ट्री, मोहनलाल के इस्तीफे को इस एक्ट्रेस ने बताया ‘कायरतापूर्ण’

MP Big News: विभाग का बयान

विभाग का कहना हैं कि यदि किसी शिक्षक की योग्यता बीएड है, लेकिन रिकॉर्ड में गलती से डीएड लिखा गया है, तो ऐसे शिक्षक की नियुक्ति भी रद्द कर दी जाएगी। संबंधित सूची जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी जा चुकी है।

Read More- Financial Freedom : 9 आदतें जो दे सकती हैं आपको वित्तीय स्वतंत्रता

MP Big News: अधिसूचना को रद्द कर दिया

इस आदेश की वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को जारी निर्णय है, जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। इसके अनुसार, बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार अब प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूपी 13768-2022 याचिका भी दायर की गई थी।

जबलपुर हाईकोर्ट ने किया आदेश में स्पष्ट

इसके अतिरिक्त, जबलपुर हाईकोर्ट ने 3 मई 2024 को दिए गए आदेश में स्पष्ट किया कि केवल 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड धारक उम्मीदवार ही मान्य होंगे। इसके बाद के नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी।

जिला शिक्षा अधिकारियों को जिन जिलों में बीएड की योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का निर्देश दिया गया है, उनमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं।