हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला लागू, अग्निवीरों को 20% आरक्षण
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में कुल 26 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को राहत देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को गति देना है।
मुख्यमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा एथलीट शर्मीला धनखड़ को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी पहुंच चुका है और कलश को गुरुग्राम स्थित शीतला माता मंदिर से पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा।
अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण
कैबिनेट ने हरियाणा के पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार पहले ही ग्रुप 'बी', ग्रुप 'सी', पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के विभिन्न पदों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू कर चुकी है।
EV खरीद पर टैक्स में बड़ी छूट
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मोटर वाहन कर में व्यापक रियायतों को मंजूरी दी है। ₹30 लाख तक कीमत वाले दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर माफ रहेगा। वहीं ₹30 लाख से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी।
इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत ₹20 लाख तक की कीमत वाले गैर-परिवहन वाहनों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर छूट जारी रहेगी। सीएनजी वाहनों के पंजीकरण पर पहले से लागू 20 प्रतिशत कर छूट भी यथावत रहेगी।
प्रॉपर्टी टैक्स का नया फॉर्मूला लागू
राज्य सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में संपत्ति कर निर्धारण के लिए नई प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। शहरों को A1, A2, B और C श्रेणियों में विभाजित कर प्लॉट या कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर टैक्स तय किया जाएगा।
नगरपालिका सीमा में शामिल लाल डोरा क्षेत्र के आवासीय मकानों को 75 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स रिबेट मिलेगा। महिलाओं के नाम दर्ज संपत्तियों पर 25 प्रतिशत, दिव्यांगों की संपत्तियों पर 10 प्रतिशत तथा वेस्ट मैनेजमेंट अपनाने वाली हाउसिंग सोसायटियों को भी 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। धार्मिक स्थल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, श्मशान, कब्रिस्तान और कृषि भूमि को संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है।
लाल डोरा, मुआवजा और रोजगार पर भी अहम फैसले
कैबिनेट ने ग्रामीण आबादी देह (लाल डोरा) क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे लोगों को उनके मकानों का कानूनी मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को 60 वर्गमीटर तक के आवासों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में विशेष छूट मिलेगी।
पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मौत के मामलों में पीड़ित परिवार को ₹7.5 लाख का मुआवजा देने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं हरियाणा राजस्व पटवारी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए प्रशिक्षण अवधि डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है। अब प्रशिक्षु पटवारियों को स्टाइपेंड के बजाय नियमित वेतन मिलेगा।
MSME नीति, अल्पसंख्यक आयोग और नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी
कैबिनेट ने 'प्रोग्रेसिव MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026' को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र में ₹55,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने और पांच लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा और एग्रो-प्रोसेसिंग क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
इसके साथ ही हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच गैर-सरकारी सदस्य और एक सचिव होंगे तथा इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। वहीं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी में 'कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी' स्थापित करने संबंधी विधेयक लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है।