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Supreme Court decision on street dogs in Bhopal: भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, महापौर ने की अपील – "खुले में न दें खाना"

supreme court decision on street dogs in bhopal भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत महापौर ने की अपील – "खुले में न दें खाना"

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

Supreme Court decision on street dogs in Bhopal: भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया गया है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई जाए, और उन्हें केवल नसबंदी व टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाए। इसके अलावा, केवल रेबीज से संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को अलग रखने की अनुमति दी गई है।

महापौर की अपील – स्ट्रीट डॉग्स को खुले में न दें खाना

भोपाल की महापौर मालती राय ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्ट्रीट डॉग्स को घर का बचा हुआ खाना खुले में न दें। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से कुत्ते उस इलाके में भोजन की आदत बना लेते हैं, और जब उन्हें खाना नहीं मिलता तो वे लोगों पर हमला कर सकते हैं।

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नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया तेज

महापौर ने बताया कि शहर में डॉग नसबंदी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। साथ ही, डॉक्टरों और आवश्यक उपकरणों की संख्या में भी इजाफा किया गया है, जिससे अधिक से अधिक स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण संभव हो सके।

नागरिकों से सहयोग की अपील

Supreme Court decision on street dogs in Bhopal: नगर निगम और महापौर ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और नगर निगम के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स की समस्या के समाधान में सहयोग दें। नियमों का पालन करते हुए एक सुरक्षित और संतुलित वातावरण बनाया जा सकता है।

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