भोपाल कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगी रोक

sc-relief-to-congress-mla-arif-masood-fir-quashed

भोपाल कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगी रोक

भोपाल कांग्रेस mla आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत fir पर लगी रोक

SC Relief to Congress MLA Arif Masood: भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए थे। यह मामला भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा है।

SC Relief to Congress MLA Arif Masood: हाईकोर्ट ने दिए था ये फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस कमिश्नर को आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का यह आदेश कॉलेज के संचालन में कथित फर्जी सेल डीड से जुड़ा विवाद पैदा कर रहा था।

SC Relief to Congress MLA Arif Masood: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश को सही नहीं माना

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदूरकर) ने कहा कि सरकार का पक्ष आने से पहले हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश आवश्यक नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर और एसआईटी के लिए दिए गए कड़े निर्देश पहली नजर में उचित नहीं लगते।

विवेक तंखा ने मसूद का पक्ष रखा

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने आरिफ मसूद की पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुने बिना एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी बनाने का आदेश दिया, जो न्यायसंगत नहीं था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए सभी पक्ष जल्द अपनी दलीलें पूरी करें। इसके बाद हाईकोर्ट मामले का मेरिट के आधार पर फैसला करेगा।

कॉलेज की मान्यता निरस्त होने के बाद उठाया गया मामला

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के बाद 9 जून 2025 को इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जो अमन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं, ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.जांच में पाया गया कि सोसाइटी ने कॉलेज संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली। पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।  

संबंधित सामग्री

किसानों की मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना ने दिया सकारात्मक आश्वासन

राज्य

किसानों की मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना ने दिया सकारात्मक आश्वासन

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसानों से मिलकर उनकी मांगों का सकारात्मक समाधान देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम

राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम

29 जुलाई 2026 को भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन होगा जहां वन्य जीव संरक्षण और पुरस्कार वितरण की गतिविधियाँ होंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर दी बधाई

राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर दी बधाई

मध्यप्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 'बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट' का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा

राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्यटन विकास के लिए विभागीय समन्वय और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई निर्देश दिए।

निशातपुरा रेलवे स्टेशन का CM डॉ मोहन ने किया शुभारंभ ,स्टेशन से दौड़ी मालवा एक्सप्रेस

राज्य

निशातपुरा रेलवे स्टेशन का CM डॉ मोहन ने किया शुभारंभ ,स्टेशन से दौड़ी मालवा एक्सप्रेस

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निशातपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और कनेक्टिविटी मिलेगी।