Army Uniform Ban : सेना की वर्दी नहीं खरीद सकते सिविलियन, बाजार में बिक्री बैन

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Army Uniform Ban : सेना की वर्दी नहीं खरीद सकते सिविलियन, बाजार में बिक्री बैन

army uniform ban  सेना की वर्दी नहीं खरीद सकते सिविलियन बाजार में बिक्री बैन

New army uniform rules 2025 India : फौजियों जैसी ड्रेस पहनना है अपराध, जा सकते हैं जेल

New army uniform rules 2025 India : पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद, जहां आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनकर हमला किया था, यह जानना जरूरी है कि सेना की वर्दी पहनने पर क्या सजा है। आइए जानते हैं कि सेना की वर्दी की बिक्री पर क्या नियम हैं और इसके उल्लंघन पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मार डाला। बताया जा रहा है कि हमलावर सेना और पुलिस की ड्रेस में थे। सेना की वर्दी में होने की वजह से कोई भी पर्यटक आतंकियों की मंशा को भांप नहीं पाया।

सेना की वर्दी की बिक्री पर प्रतिबंध

आर्मी की वर्दी को लेकर आज तक लोग कन्फ्यूज हैं कि भला आम आदमी सेना की वर्दी कैसे पहन सकता है। पुलिस की वर्दी सिविलियन को कैसे मिल जाती है। इस पर सवाल उठने लगे हैं। जबकि पुलिस और सेना की वर्दी दुकानों पर बेचना बैन है।

Army dress code change in India 2025 : सेना की वर्दी का ड्रेस कोड बदलाव

सेना की वर्दी पूरी तरह से बदल दी गई है। आर्मी सीधे अपने स्टोर में ही कपड़े की सप्लाई करती है। लेकिन अगर कोई आम आदमी चोरी से पुलिस या सेना की वर्दी पहनकर घूमे तो इसके लिए सजा तय की गई है।

दुकानदारों की बात

कैंट एरिया के दुकानदारों ने बताया कि पहले सेना की वर्दी का कपड़ा दुकानों पर बेचा जाता था। यहीं पर वर्दी सिलने के लिए भी दी जाती थी, लेकिन अब मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सेना का ड्रेस कोड ही चेंज कर दिया। बिक्री पर भी रोक लगा दी है। अब तो वर्दी का कपड़ा सप्लाई ही नहीं हो सकता।

Civilian punishment for wearing military uniform : नए ड्रेस कोड के बारे में

2022 में मोदी सरकार ने आर्मी के ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया। साल 2008 में सेना की वर्दी में बदलाव किया गया था। आपराधिक प्रवृत्ति और देश विरोधी ताकतें सेना के ड्रेस कोड का इस्तेमाल करके कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसे देखते हुए मोदी सरकार ने 2022 में ड्रेस कोड बदल दिया। साथ ही बाजारों में बिक्री पर भी रोक लगा दी गई।

आम नागरिकों के लिए नियम और सजा

आम नागरिक, सेना और सीआरपीएफ की वर्दी की तरह दिखने वाले कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकता है। ऐसी वर्दी पहनने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। दरअसल, आम लोगों के बीच कॉम्बैट ड्रेस फैशन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते कि ऐसी वर्दी पहनने से समाज में भ्रम वाली स्थिति बन जाती है।

कानूनी सजा

किसी भी आम नागरिक का आर्मी जैसी वर्दी पहनना अपराध है। इसके लिए 500 रुपये जुर्माना और अधिकतम तीन महीने तक की सजा भी हो सकती है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे कि जो लोग भी अनाधिकृत तरीके से आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी या उसके जैसी दिखने वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं, उन्हें आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

पीआरओ की बात

मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने कहा कि पहले ऑथराइज्ड दुकानों को आर्मी की ड्रेस के कपड़े की बिक्री का अधिकार दिया गया था। सब एरिया की तरफ से उन दुकानों को अनुमति दी जाती थी और बाकायदा जब किसी जवान को ड्रेस खरीदकर सिलवानी होती थी तो उसे आई कार्ड दिखाना होता था। लेकिन जब सेना की वर्दी की तरह दिखने वाले कपड़े आम लोग पहनने लगे और इसकी शिकायतें सामने आने लगीं तो फिर आर्मी के ड्रेस कोड में चेंज कर दिया गया।

सेना की वर्दी पहनना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। आम नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेना की वर्दी पहनना कानूनन मना है और इसके लिए सजा भी हो सकती है।

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