द्वारका हिट एंड रन: साहिल की मां का छलका दर्द, आरोपी को मिली जमानत

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द्वारका हिट एंड रन: साहिल की मां का छलका दर्द, आरोपी को मिली जमानत

द्वारका हिट एंड रन साहिल की मां का छलका दर्द आरोपी को मिली जमानत

Dwarka hit and run Sahil mother: दिल्ली में द्वारका की सड़कों पर रईसजादे की रफ्तार और सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने 23 साल के साहिल धनेश्रा की जिंदगी छीन ली। साहिल सिर्फ एक बेटा नहीं, बल्कि अपनी 'सिंगल मदर' की पूरी दुनिया था। जांच में जो सच सामने आया वह और भी डरावना है। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का केवल 17 साल का था। 

रील और रफ्तार का खेल

आरोपी लड़का बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वह सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेल रहा था। आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार तो किया लेकिन कोर्ट ने 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी लड़के को जमानत मिलने के बाद साहिल की मां इन्ना माकन ने एक वीडियो शेयर किया और इंसाफ की मांग की। 

Dwarka hit and run Sahil mother: मां का छलका दर्द

बेटे की मौत के बाद रोती मां ने कहा कि
मैंने अपने बच्चे को 23 साल से सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियों जो स्टंट दिखाने और रील बनाने के लिए निकले थे  उसने 3 फरवरी को मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। 'मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा इस देश में नहीं रहे। यहां के हालात देखकर मैं उसे हमेशा बाहर जाने को कहती थी, लेकिन अब मेरा बच्चा ही नहीं रहा।
बिलखती मां ने मीडिया और लोगों से हेल्प की मांग की।  https://youtube.com/shorts/ltJMCMWNBD0?si=FiZE9OfpaNxYssf4

विदेश जाने का सपना

साहिल BBA कर रहा था और उसका लक्ष्य था विदेश जाकर मास्टर्स करना। वह अपनी मां पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए खुद से ही मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा था। आज भी घर की दीवारों पर साहिल के करियर नोट्स और लक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाला साहिल हमेशा के लिए खामोश हो गया है।

आरोपी को जमानत

जांच में जो सच सामने आया वह और भी खौफनाक है। स्कॉर्पियो चला रहा लड़का केवल 17 साल का था। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वह सड़क पर रील और रफ्तार का खेल खेल रहा था। आरोपी की कार ने पहले सामने से आ रही साहिल की बाइक को उड़ाया और फिर एक खड़ी कार से जा भिड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया लेकिन आरोपी नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी। पुलिस ने मौके से 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल जब्त की है। CCTV फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच जारी है। नाबालिग के पिता के खिलाफ केस नाबालिग को गाड़ी देने के मामले में केस दर्ज किया गया है।    

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