गैस बुकिंग के नए नियम लागू: अब इतने दिन बाद कर सकेंगे बुकिंग

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गैस बुकिंग के नए नियम लागू: अब इतने दिन बाद कर सकेंगे बुकिंग

गैस बुकिंग के नए नियम लागू अब इतने दिन बाद कर सकेंगे बुकिंग

LPG booking rules: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग व्यवस्था में बदलाव करते हुए अलग-अलग श्रेणियों के लिए नया अंतराल तय किया है। इसका उद्देश्य गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

उज्ज्वला और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम

नई व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलिंडर की बुकिंग के लिए अब 45 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं, सामान्य घरेलू उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल के बाद गैस बुकिंग कर सकेंगे।जिन उपभोक्ताओं के पास दो सिलिंडर हैं, उन्हें दूसरा सिलिंडर बुक करने के लिए कम से कम 35 दिन का अंतराल रखना अनिवार्य किया गया है। तय समय से पहले बुकिंग करने पर सिस्टम स्वतः उसे ब्लॉक कर देगा।

LPG booking rules: छोटे सिलिंडरों के लिए अलग व्यवस्था

नई गाइडलाइन में छोटे सिलिंडरों के लिए भी अलग समय सीमा तय की गई है।

  • 5 किलो ‘छोटू’ सिलिंडर: शहरी क्षेत्रों में 9 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिन
  • 10 किलो कंपोजिट सिलिंडर: शहरी क्षेत्रों में 18 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 32 दिन

इससे छोटे उपभोक्ताओं और सीमित खपत वाले परिवारों को राहत मिलने की संभावना है।

व्यावसायिक उपयोग पर सख्ती

गैस की किल्लत और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी नियंत्रण बढ़ाया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को अब उनके औसत उपयोग का केवल 10 प्रतिशत गैस ही उपलब्ध कराई जाएगी।वहीं, अस्पताल, रेलवे और शैक्षणिक संस्थानों को 20 प्रतिशत तक आपूर्ति की अनुमति दी गई है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

निगरानी और कार्रवाई के निर्देश

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्ति विभाग को नई व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर सिलिंडर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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