नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा रद्द
MP Government Order: मध्यप्रदेश की राजधानी में शराबखोरी के कारण रातों में बढ़ रहे क्राइम से जुड़े मामलों को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आबकारी अधिनियम के तहत सख्त आदेश जारी किए है.आदेश के मुताबिक अब रात 12 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इस संबंध में आदेश जारी कर नियम ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब
जारी आदेश के तहत अब से रात 12 बजे के बाद कोई शराब दुकान, बार या रेस्टोरेंट लोगों को शराब परोसते पकड़ाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस ही रद्द कर देगा। साथ ही, दुकानदार के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ इंदौर में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए आबकारी विभाग को सीसीटीवी कैमरों का एक्ससेस दिया गया है।
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MP Government Order:शिकायतों के बाद लिया एक्शन
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह आदेश आबकारी अधिनियम के तहत जारी किया है। जिसमें ग्राहक के लिए रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दे कि शहर में रात के समय लगातार हो रही दुर्घटनाओं और क्राइम से जुड़े मामलों के आदार पर मीडिया, सोशल मीडिया और आमजन लगातार इन मुद्दों को उठा रहे थे। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है।
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शराबखोरी की वजह से बढ़ रही वारदात
भोपाल में देर रात तक बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें खुलने से लगभग हर रोज नशे में धुत लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार तो हो ही रहे हैं, साथ ही विवादों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस और समाचारों में भी ये मामले सुर्खियों में रहते हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आबकारी विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है।
