राजा रघुवंशी हत्याकांड: राज की जमानत खारिज, सोनम जेल से रिहा

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राजा रघुवंशी हत्याकांड: राज की जमानत खारिज, सोनम जेल से रिहा

शिलॉन्ग कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा की जमानत खारिज की। सोनम को जमानत मिली, अन्य आरोपी भी जमानत के लिए अर्जी लगाई।

राजा रघुवंशी हत्याकांड राज की जमानत खारिज सोनम जेल से रिहा

राजा रघुवंशी हत्याकांड |

शिलॉन्ग की अदालत ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी राज कुशवाहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, सोनम को मिली जमानत को आधार बनाकर जेल में बंद अन्य आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने भी कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर कर दिया है।

बता दें की राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम मंगलवार रात को जेल से रिहा हो चुकी है और फिलहाल शिलांग के एक होटल में ठहरी हुई है।राज के वकील फुयोसा योबिन के अनुसार, सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका को ‘तकनीकी आधार’ पर निरस्त किया। आवेदन में पिछले बेल आवेदन का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना। 

पूरा खुलासा करना अनिवार्य

जमानत याचिका खारिज करते हुए शिलॉन्ग कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी राज के वकील ने याचिका में उसके आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं किया, जो नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने अपने आदेश में अप्रैल 2025 के चर्चित फैसले मुनेश बनाम उत्तरप्रदेश का उल्लेख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि अब नियमित या अग्रिम जमानत मांगने वाले हर याचिकाकर्ता को अपने आपराधिक इतिहास का पूरा खुलासा करना अनिवार्य होगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इन शर्तों को मानना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई याचिकाकर्ता जानकारी छुपाता है या गलत तथ्य पेश करता है, तो उसकी जमानत याचिका तुरंत खारिज की जा सकती है। कोर्ट के अनुसार, यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और जमानत प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है।

याचिकाकर्ता को बताना होगा कि उसका पिछला रिकॉर्ड साफ है या नहीं यदि किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता रही है, तो उसका पूरा विवरण देना होगा , संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी

10 महीने से जारी है SIT जांच

इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में विशेष जांच दल (SIT) पिछले 10 महीनों से जांच कर रहा है। सत्र न्यायालय ने सोनम को जमानत देते समय पुलिस जांच में खामियों की ओर इशारा किया था।

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