saif ali khan inheritance dispute high court order: हाईकोर्ट ने पलटा 25 साल पुराना ट्रायल कोर्ट का फैसला
saif ali khan inheritance dispute high court order: जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को बड़ा झटका दिया है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति से जुड़े उत्तराधिकार मामले में ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2000 के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई के आदेश दिए हैं।
नवाब की संपत्ति पर है कई वारिसों का दावा
यह विवाद नवाब हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति को लेकर है, जिसमें नवाब की वंशज बेगम सुरैया, कमरताज राबिया सुल्तान समेत अन्य ने अपना उत्तराधिकार जताया है। इस मामले में सैफ अली खान, उनकी बहनें सोहा अली खान और सबा सुल्तान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और पिता मंसूर अली खान पटौदी को पक्षकार बनाया गया था।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर फैसला सुनाया, लेकिन अन्य कानूनी पहलुओं की अनदेखी की। कोर्ट ने कहा कि विलय के बाद भी नवाब की निजी संपत्तियां उनके परिवार के वैध उत्तराधिकारियों के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बांटी जानी चाहिए थीं।
एक साल के भीतर ट्रायल कोर्ट में पूरी होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान के निधन के बाद उनकी संपत्ति का वितरण भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि निजी उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार होना चाहिए।
पटौदी परिवार की संपत्ति पर अब नया कानूनी मोड़
Saif Ali Khan inheritance dispute: इस फैसले के बाद अब सैफ अली खान और उनका परिवार कानूनी रूप से एक बार फिर लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। भोपाल की इस संपत्ति पर कई वंशजों ने दावे किए हैं, जिससे इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब ट्रायल कोर्ट में दोबारा इस पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
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