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मानहानि मामले में बेंगलुरु की अदालत की थी अपील
Rahul Gandhi: बेंगलुरु की सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में जमानत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।
Rahul Gandhi: मानहानि का मामला क्या है?
प्रदेश के समाचार पत्रों में ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने के लिए भाजपा की कर्नाटक इकाई ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इस मामले में कर्नाटक भाजपा इकाई द्वारा दायर मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने ‘पेसीएम’ नामक एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले सरकारी पदों को हासिल करने के लिए आवश्यक कथित रिश्वत का विवरण देने वाला ‘रेट कार्ड’ जारी करना शामिल था। चुनाव की तैयारियों के दौरान राहुल गांधी द्वारा अपनी पार्टी के संदेशों को रीट्वीट करना मामले में सबूत के तौर पर दिखाया गया है।
शिकायत में आगे कहा गया है कि कांग्रेस ने पेपर के पूरे पन्ने के विज्ञापन प्रकाशित करके दुष्प्रचार किया, जिसमें राज्य की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया।
अदालत ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि के एक मामले में 7 जून को अदालत में पेश होने को कहा है।
भाजपा ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने राज्य के लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत कार्रवाई का सामना करना चाहिए।
शिकायत में कहा गया है, “विज्ञापन में आरोपी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की तस्वीरें कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिखाई गईं। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे पता चलता है कि विज्ञापन में सभी झूठे बयानों के लिए दोनों आरोपी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।”
मानहानि का मामला किसने दर्ज कराया?
भाजपा एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद ने कांग्रेस की राज्य इकाई, उसके अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व विपक्षी नेता सिद्धारमैया और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सहित कई संस्थाओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
1 जून को विशेष अदालत के न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने डीके शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जमानत दे दी, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और आगे की उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया।
राहुल गांधी क्यों बुलाया?
मामले में चौथे आरोपी के रूप में, राहुल गांधी 1 जून की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जिससे अदालत उनकी अनुपस्थिति से असंतुष्ट थी। इसके बाद, न्यायाधीश ने राहुल गांधी की अदालत के समक्ष अनिवार्य उपस्थिति के लिए 7 जून की तारीख तय की।
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