
UPSC ने धोखाधड़ी के लिए FIR दर्ज कराई
IAS Pooja khedkar : दिल्ली की एक अदालत ने प्रशिक्षु आई ए एस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यूपीएससी परीक्षा में नकल करने वाले अन्य उम्मीदवारों की जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही अगर किसी यूपीएससी कर्मचारी ने पूजा की मदद की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।

UPSC के वकील ने दिल्ली की अदालत को बताया कि पूजा ने सिस्टम को धोखा दिया है और कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। पूजा खेडकर पर अपनी उम्र बदलकर, अपने माता-पिता और पहचान के बारे में गलत जानकारी देकर तय सीमा से अधिक सिविल सेवा परीक्षा देने का आरोप लगा था।
UPSC ने दस्तावेजों की जांच करने के बाद पूजा को सीएसई-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। इसके बाद यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का चयन रद्द किया
पूजा ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। यूपीएससी के वकील ने कहा कि उसने व्यवस्था से धोखा किया है, कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। वह साधन संपन्न व्यक्ति है और कानून के दुरुपयोग की संभावना है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा का चयन रद्द कर दिया। इसके अलावा भविष्य में कोई भी यूपीएससी परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी गई थी। पूजा ने 2022 की परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। वह 2023 बैच की प्रशिक्षु IAS थीं और जून 2024 से प्रशिक्षण पर थीं।UPSC ने धोखाधड़ी के लिए FIR दर्ज कराई
IAS Pooja khedkar
Read More : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC-ST कोटे के भीतर मिलेगा आरक्षण
Must Watch आपके सितारों की रहस्यमयी बातें जानें