राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, मेघालय पुलिस की याचिका खारिज

सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, मेघालय पुलिस की याचिका खारिज

शिलांग हाई कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका खारिज करते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी, जिससे उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है।

राजा रघुवंशी हत्याकांड सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार मेघालय पुलिस की याचिका खारिज

शिलांग। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। शिलांग हाई कोर्ट ने मेघालय पुलिस द्वारा दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें सोनम की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सोनम रघुवंशी फिलहाल जेल से बाहर ही रहेंगी, क्योंकि उनकी जमानत यथावत रखी गई है।

अगली सुनवाई तक यही शर्त प्रभावी रहेगी

कोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी को शिलांग में ही रहने की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी। यानी जमानत पर रहते हुए उन्हें निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इस मामले में अगली सुनवाई तक यही शर्त प्रभावी रहेगी।

गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल को शिलांग की सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद इस फैसले पर कई सवाल उठे थे। मेघालय पुलिस ने इस जमानत को चुनौती देते हुए मई महीने में शिलांग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जमानत रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका पर 10 जून तक लगातार सुनवाई चली, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।

खामियों को लेकर भी मामला चर्चा में रहा

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि सोनम रघुवंशी को जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, तब कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ तकनीकी त्रुटियां रह गई थीं। आरोप है कि केस की धाराओं में भी गलत उल्लेख हुआ, जहां धारा 103 के स्थान पर 403 दर्ज हो गई थी। इसी प्रक्रिया संबंधी खामियों को लेकर भी मामला चर्चा में रहा।

हालांकि कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया और जमानत को बरकरार रखा। इस फैसले के बाद मामले में कानूनी लड़ाई अभी जारी रहने की संभावना है।

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