
क्या बोला कोर्ट?
कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के समय लगाए गए नारे भड़काऊ नहीं थे। उनमें कोई धार्मिक या क्षेत्रीय रंग नहीं था। किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की गई, ना ही लोगों को डराने का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी बताया कि प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के साथ बाहर ले जाया गया था।
अदालत ने कहा- आजादी अधिकार है और जेल केवल खास स्थिति में होनी चाहिए। अगर ट्रायल से पहले किसी को बिना कारण के जेल में रखा जाए तो यह बिना सजा तय हुए ही सजा देने जैसा होगा। इसी के साथ कोर्ट ने सभई को जमानत दे दी।
इनको मिली जमानत
- कृष्ण हरि
- नरसिंह यादव
- कुंदन कुमार यादव
- अजय कुमार सिंह
- जितेंद्र सिंह यादव
- राजा गुर्जर
- अजय कुमार विमल उर्फ बंटू
- सौरभ सिंह
- अरबाज खान
Congress Workers Bail AI Summit: जमानत का विरोध
वहीं, पुलिस ने आरोप लगाया कि वहां अंतरराष्ट्रीय मीडिया मौजूद थी और उसी दौरान नारेबाजी की गई। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हुई, जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि इसके मेडिकल सबूत भी हैं। पुलिस ने जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन यह कुछ शर्तों के साथ आता है।
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