सरफराज को फांसी
कड़ी सुरक्षा के बीत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में कोर्ट ने 9 दिसंबर को कुल 13 आरोपियों में से 10 को दोषी करार दिया था। इस दौरान कोर्ट में गहमागहमी का माहौल रहा। अपराधियों के घरों के बाहर भी फोर्स को तैनात किया गया। वहीं कोर्ट ने 2 आरोपियों खुर्शीद, शकील और अफजल को बरी कर दिया है।

Bahraich Violence Sarfaraz Death Sentence: क्या था मामला?
बता दे कि बहराइचके महाराजगंज बाजार क्षेत्र में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन जुलूस निकला जा रहा था। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, इसको लेकर विवाद हो गया। आरोपियों ने रामगोपाल के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया। वहीं इलाके में आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं।

CM ने की थी मुलाकात
हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। कई पर NSA भी लगाया गया।
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आत्मा को शांति मिली – पत्नी
Bahraich Violence Sarfaraz Death Sentence: कोर्ट के फैसले के बाद रामगोपाल के पिता ने अदालत और न्यायपालिका का आभार जताया। उन्होंने कहा, ‘हमें न्याय की उम्मीद थी जो आज मिल गया। मृतक की पत्नी रोली ने कहा हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं। मेरे पति को गोली मारने वाले को फांसी हो गई। आत्मा को शांति मिली है।
नेपाल बॉर्डर पर बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़, रामगोपाल हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार
बहराइच हिंसा मामले में एनकाउंटर हो चुका है। मुठभेड़ में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालिब गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों का बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। सरफराज को जब पुलिसवाले एनकाउंटर साइट से ला रहे थे तो वो कह रहे थे- सर, गलती हो गई है, माफ कीजिए। पूरी खबर..
