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आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की दी धमकी

By : Shital Sharma
आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की दी धमकी

सिख विरोधी दंगों का बदला लेने की धमकी

अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों का बदला लेंगे। उन्होंने लोगों को एयर इंडिया से यात्रा नहीं करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, 'नवंबर 1984 1984 के सिख विरोधी दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से अधिक सिख, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। आज भी दिल्ली में विधवा कॉलोनी है। पूरी घटना को भारत सरकार ने अंजाम दिया है। विदेश यात्रा करने वाले लोगों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बहिष्कार करना होगा। पायलटों को विमान में बम होने की आशंका जताई गई है।

हरियाणा निवासी विकास यादव को एफबीआई ने पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में मोस्ट वांटेड करार दिया है। एफबीआई ने विकास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताया है।

01 से 19 नवंबर तक यात्रा न करने की सलाह

इससे पहले 4 नवंबर, 2023 को पन्नू ने एक वीडियो जारी कर एयर इंडिया की उड़ानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने एक मिनट का वीडियो जारी किया था। 19 नवंबर को उन्हें एयर इंडिया की उड़ानों से यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया था। ऐसा करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19 नवंबर को उन्होंने दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि 19 नवंबर वह दिन है जब क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आयोजित किया जाएगा।

Terrorist Pannu Threatens American Hindus

पिछले साल, एनआईए ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 1208, 153ए और 506 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को यूएपीए के तहत एसएफजे (सिख फॉर जस्टिस) को एक अवैध संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया। 1 जुलाई, 2020 को भारत सरकार द्वारा पन्नू को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

एनआईए ने पन्नू के खिलाफ पहला मामला सितंबर 2019 में दर्ज किया था। उन्हें 29 नवंबर, 2022 को पीओ घोषित किया गया था। 2023 में एनआईए ने अमृतसर और चंडीगढ़ में पन्नू के घर और जमीन को जब्त कर लिया था। एनआईए की विशेष अदालत ने तीन फरवरी 2021 को पन्नू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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