हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति और चंबा जिले की पंचायतों के भंग करने पर रोक लगाई, वर्तमान प्रतिनिधियों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी।
रोहन उमक
2026-07-02 20:03:15