राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को राहत देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अंतर्गत अब आश्रित व्यक्ति 90 के बजाय 180 दिन तक आवेदन कर सकेगा। कार्मिक विभाग ने इस बारे में बुधवार को आदेश जारी किया। इसके माध्यम से अनुकंपा के नियम, 1966 में संशोधन किया गया है।
90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की-नौकरी समयसीमा
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग में मृत्यु के 180 दिन तक नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले नौकरी के लिए आवेदन देने की समय अवधि 90 दिन थी, जिसे बढ़ाकर अब 180 दिन किया गया है।
पहला हक अनुकंपा पर नियुक्ति पर पत्नी का
अनुकंपा के नियम, 1966 के प्रावधान के तहत किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति पाने का पहला हक होता है। अगर पत्नी इनकार कर देती है तो वह हक त्याग करके अपने बेटे या बेटी में से किसी एक को अनुकंपा पर नौकरी के लिए सिफारिश कर सकती है।
पदोन्नति के मामले में कमेटी गठित
कार्मिक विभाग ने एक और आदेश जारी कर राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम में संशोधन किया है। जिसमें मेरिट और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मामले में कमेटी गठित की, जिसमें कार्मिक विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव और उनके उपसचिव से उच्च स्तर के प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव या उपसचिव या उससे ऊपर के उनके प्रतिनिधि समिति में सदस्य होंगे। मूल्यांकन निदेशक को भी समिति में सदस्य बनाया है।
सरकार का राहतभरा कदम
सरकार के इस फैसले को आश्रित परिवारों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आवेदन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.
