
भूपेश बघेल

CBI के स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
S*x CD Scandal:- छत्तीसगढ़ सीडी कांड में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने राहत देते हुए.उनके खिलाफ सेक्स सीडी मामले में मुकदमा खारिज करने का आदेश जारी किया है.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत
सीबीआई की विशेष अदालत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सेक्स सीडी कांड मामले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है. आज बघेल इस मामले में रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे.
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पिछली सुनवाई में रखा था अपना पक्ष
पिछली सुनवाई में CBI ने अपना पक्ष रखा था. आज आरोपियों के वकीलों ने बहस की. पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलीलें रखीं.अधिवक्ता मनीष दत्त ने कहा कि बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया है. भूपेश ने न तो सीडी बनवाई और न ही सीडी बांटी. उन्होंने किसी तरह का कोई ऑफेंस (अपराध) नहीं किया है. बता दें कि यह दूसरी बार है जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी.
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क्या है सीडी कांड?
S*x CD Scandal:- 27 अक्टूबर, 2017 को छत्तीसगढ़ में एक कथित अश्लील सीडी कांड सामने आया था. इसे कथित रूप से पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बताया जा रहा था. दरअसल, इस सीडी में एक आपत्तिजनक वीडियो था, जिसे लेकर भूपेश ने दावा किया था कि महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखने वाला व्यक्ति मंत्री राजेश मूणत हैं. कुछ ही समय में यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि इस सीडी के सामने आने के बाद मंत्री मूणत ने इसका खंडन करते हुए सीडी को फर्जी बताया और मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की.