Contents
सुप्रीम कोर्ट का 7 दिन की मोहलत देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत विस्तार याचिका को रद्द कर दिया है। मंगल वार को सुनवाई के बाद याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा था।
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी, जो 1 जून को समाप्त होने वाली है। केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को रिहा करने का आदेश दिया, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। उनको 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
Supreme Court से सात दिन की मोहलत मांगी
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जमानत विस्तार याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला है। केवल सात दिन की मोहलत चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को कुछ चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। सिंघवी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों द्वारा आप प्रमुख का मेडिकल परीक्षण करने के बाद यह याचिका दायर की गई थी।
Read More: पं धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी से देशभर में मचा बवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज होने से उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
Supreme Court: गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती पर फैसला सुरक्षित
10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता बेंच ने शराब घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने पर 17 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। अर्जी स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की अर्जी का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है, इसलिए यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
Read More- Guna Crime: MP में फिर पेशाब कांड…
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।