सुप्रीम कोर्ट–चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस (Notice on Election Commissioner Law)जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया और कानूनी संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला संवैधानिक महत्व का है और अदालत इसकी विस्तृत जांच करेगी।
विवाद की जड़ क्या है?
दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया था।
Supreme Court Notice on Election Commissioner Law: याचिका में क्या दलील?
याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून चुनाव आयुक्तों को आजीवन नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
