सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया में बदलाव
हिमाचल सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया। विधवा और एकल महिलाओं और 40 से 69 फीसदी दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की स्वीकृति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले से पात्र आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई, और बड़ी संख्या में लाभार्थीयों को सीधे तौर पर फायदा मिला। राज्य में इन सुधारों की वजह से 8.42 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं।

Himachal Pension Scheme CM: मासिक पेंशन राशि बढ़ी
महिला शक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरवरी 2024 से 69 आयुवर्ग तक की महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत लंबित भुगतानों को जल्दी जारी करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही, पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा क्वार और कुपवी जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा गया है।
हिमाचल में पेंशन

जानिए कितनी मिल रही पेंशन
Himachal Pension Scheme CM: वहीं, दिव्यांगों को 1,150 रुपए से 1,700 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जा रही है. शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बिना आय सीमा के 625 से 5,000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे 3,100 विद्यार्थी लाभान्वित हुए और 3.77 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।
