Skip to content
nationmirror.com

Nationmirror.com

Primary Menu
  • देश-विदेश
  • मध्य प्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • हिमाचल प्रदेश
  • पंजाब
  • हरियाणा
  • गुजरात
  • राजस्थान
  • बिहार
  • झारखंड
  • जुर्म गाथा
  • खेल
  • फाइनेंस
  • ENTERTAINMENT
  • सनातन
  • Lifestyle
  • Infotainment
Video
  • Home
  • देश-विदेश
  • SC ST Reservation : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ST-SC कोटे के भीतर मिलेगा आरक्षण
  • देश-विदेश

SC ST Reservation : आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ST-SC कोटे के भीतर मिलेगा आरक्षण

Shital Sharma August 1, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा 

SC ST Reservation : सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण के भीतर उप-श्रेणियां बनाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने ही 2004 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी श्रेणियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकतीं।

SC ST Reservation Supreme big judgment

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा को मंजूरी दे दी है। कोर्ट का कहना है कि कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच एक सब-कैटेगरी बना सकती है ताकि मूल और जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिले. कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है।

अब जानिए फैसले के मुख्य बिंदु:

  • सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उप-श्रेणियां बना सकती हैं ताकि मूल रूप से पिछड़े और जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल सके।
  • कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपना पेशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर बी आर आंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है।
  • कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एससी/एसटी जनजातियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकतीं।
  • न्यायमूर्ति बेला माधुर्य त्रिवेदी इस मुद्दे पर असहमत हैं।
  • कोर्ट ने कहा कि उप-श्रेणियों का आधार यह है कि एक बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इस फैसले से राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर आरक्षण में उप-श्रेणियां बनाने की छूट मिल गई है। यह फैसला उन वर्गों के हित में है जो अब तक आरक्षण का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा उचित अंतर पर आधारित होगा। राज्य इस संबंध में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। वहीं कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को भी दरकिनार कर दिया है। वर्तमान पीठ ने 2004 के एक फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी/एसटी जनजातियों में उप-श्रेणियां नहीं बनाई जा सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निम्न वर्ग के लोगों के लिए अपना पेशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर बी आर आंबेडकर के भाषण का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है, केवल एससी/एसटी श्रेणी के कुछ लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जो सदियों से उत्पीड़न का सामना कर रही हैं.

Read More EPFO  क्लेम 3 दिन में, पढ़ाई-शादी, मकान के लिए मिलेगी सुविधा

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि उप-श्रेणी का आधार यह है कि एक बड़े समूह के एक समूह को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अंबेडकर का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास बताता है कि जब अर्थव्यवस्था के सामने नैतिकता हावी होती है तो जीत भी अर्थव्यवस्था की होती है। 

Must Watch आपके सितारों की रहस्यमयी बातें जानें

About the Author

Shital Sharma

Administrator

i am contant writer last 10 Years, worked with Vision world news channel, Sadhna News, Bharat Samachar and many web portals.

View All Posts

Post navigation

Previous: मध्य प्रदेश के अमरनाथ: नागद्वार यात्रा
Next:  Wayanad landslide : बारिश का कहर, अब तक 270 लोगों की मौत, 240 लापता

Related Stories

firecracker factory blast
  • Top Story
  • देश-विदेश

आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 18 लोगों की मौत

himani Shrotiya February 28, 2026
Iran missile attacks
  • Top Story
  • देश-विदेश

सऊदी से बहरीन तक..ईरान ने दागी 400 मिसाइलें, अमेरिकी बेस पर हमला

himani Shrotiya February 28, 2026
वर्चुअली शामिल हुए CM डॉ. यादव
  • देश-विदेश
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान

PM मोदी की अध्यक्षता में अजमेर में राष्ट्रीय कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए CM डॉ. यादव

divya mistry February 28, 2026
  • ‘प्रोजेक्ट चीता’ से मिल रही मध्यप्रदेश को ‘चीता स्टेट’ की वैश्विक पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
  • कृषि को पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़ाकर बनाया जायेगा लाभकारी व्यवसाय : मुख्यमंत्री डॉ.यादव
  • प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सशक्त करने निरंतर हो रहे हैं कार्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर दी बधाई
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर किया नमन

You Know This

  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY
  • DESCLAIMER
  • TERMS and CONDITION
  • About Us
  • राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, 300 करोड़ का कैंसर अस्पताल
  • पूर्व रेलकर्मी ब्लैकमेलिंग के आरोप में भोपाल में गिरफ्तार, कब्ज़े से मिली MD ड्रग, अवैध फायर आर्म
  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की मंत्री अनिल विज से मुलाकात
  • CM नीतीश ने दी डॉ. राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि, महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया निरीक्षण
  • होली पर CM योगी का तोहफा, 1.86 करोड़ उज्जवला परिवारों को मिली सब्सिडी
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.