sc rejects rape case over broken relationship 2025 : सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- केवल शादी का वादा पर्याप्त नहीं⚖️
sc rejects rape case over broken relationship 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति से रिश्ते में थे और बाद में रिश्ता खत्म हो गया, तो इसे “शादी का झूठा वादा” बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला न्यायपालिका के समक्ष आने वाले फर्ज़ी रेप केसों की बढ़ती संख्या को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन देता है।
यह टिप्पणी जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने महाराष्ट्र के अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करते हुए दी।
📌 क्या कहा कोर्ट ने?
- सिर्फ शादी का वादा तोड़ना, तब तक आपराधिक कृत्य नहीं जब तक रिश्ते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा न हो।
- रेप के झूठे केस से आरोपी की सामाजिक छवि खराब होती है, और न्याय व्यवस्था पर भी बोझ बढ़ता है।
- आपसी सहमति से बने संबंधों का अंत होने पर, यदि महिला आरोप लगाए, तो यह कानून का दुरुपयोग है।
📂 पिछले मामलों में कोर्ट का रुख
मार्च 2025 में भी कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था:
“16 साल की लिव-इन रिलेशनशिप के बाद रेप केस दर्ज करना असंगत है।”
इस केस में महिला ने 2006 से 2022 तक साथ रहने के बाद जब पार्टनर ने दूसरी शादी कर ली, तब रेप का केस किया। लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया:
“एक पढ़ी-लिखी, आत्मनिर्भर महिला इतने सालों तक धोखे में कैसे रह सकती है?”
यह कहते हुए कोर्ट ने मामला रद्द कर दिया और कहा –
“यह लिव-इन रिलेशनशिप का टूटना है, रेप नहीं।”
🧑💼 अमोल नेहुल केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेहुल की याचिका खारिज कर दी थी।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि महिला द्वारा दर्ज केस में कोई शुरुआती धोखा नहीं था, और संबंध सहमति से बने थे।
- कोर्ट ने कहा कि “सिर्फ वादा करके रिश्ता बनाना, और फिर रिश्ता टूटने पर रेप केस करना — यह आपराधिक नहीं कहा जा सकता।”
इस आधार पर अदालत ने आपराधिक कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी।
🧠 इस फैसले का क्या मतलब है?
- कानून के दुरुपयोग पर रोक: झूठे आरोपों के खिलाफ रक्षा।
- सहमति का सम्मान: जब दोनों वयस्क हों और सहमति से संबंध बनाए जाएं, तो उनके खत्म होने पर अपराध नहीं बनता।
- न्याय प्रणाली की सुरक्षा: अनावश्यक मामलों से अदालतों का बोझ कम होगा।
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