Rajasthan State Election Commission: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादलों को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं.

गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा
बता दें की चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा.
निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर,
एडिशनल एसपी, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, डीवाईएसपी और तहसीलदार अगर अपने गृह जिले में तैनात हैं, तो उनका तबादला अनिवार्य होगा.
Rajasthan State Election Commission: गृह नगर पालिका क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा
शहरी निकाय क्षेत्र में तैनात नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के आयुक्त, पुलिस थाने के एसएचओ, नायब तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को भी अपने गृह नगर पालिका क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।
सबका तबादला अनिवार्य होगा
Rajasthan State Election Commission: आयोग ने कहा है कि.. यदि किसी अधिकारी की पिछली पोस्टिंग तीन साल या उससे अधिक समय से चल रही है, तो उसका तबादला अनिवार्य होगा.
