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जाने क्या किया था जुर्म…
MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने तनवे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह राशि एक सप्ताह में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने के आदेश दिए हैं।दरअसल बीजेपी विधायक कंचन तनवे के जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी देने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने याचिका लगाई थी। सुनवाई में विधायक को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे नहीं पहुंचीं।
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MP High Court: जाति प्रमाण पत्र में पिता की जगह पति का नाम
पिछले साल आखिर में हुए मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कंचन मुकेश तनवे चुनाव लड़ा था। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा प्रत्याशी कंचन ने रिटर्निंग ऑफिसर को जाति प्रमाण पत्र भी पेश किया था। इसमें पिता की जगह पति मुकेश तनवे का नाम लिख दिया, जो मान्य नहीं होता।
MP High Court: चुनाव आयोग में हुई थी शिकायत
इस पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी। इसे लेकर जनवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी। इसमें चुनाव को शून्य करने की मांग की।बताया जाता है कि कंचन मुकेश तनवे ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थीं, तब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दिया था। कहा था कि जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है। तब उन्होंने शपथ-पत्र दिया। इसमें समय नहीं होने का हवाला दिया। इसे स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। उसके बाद वे जिला पंचायत अध्यक्ष बन गईं।
MP High Court: विधानसभा चुनाव में फंसा था पेंच
दोबारा जब कंचन तनवे विधानसभा चुनाव लड़ीं, तो उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण-पत्र पेश किया। सामने आया कि विवाहित महिला भी है, तब भी उनकी जाति प्रमाण-पत्र पर पिता के बजाय पति का नाम होना गलत है। जाति प्रमाण-पत्र और पेन कार्ड पर पिता का ही नाम आता है।
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