POCSO के तहत मामला दर्ज

कर्नाटक में स्कूल टॉयलेट में 9वीं स्टूडेंट की डिलीवरी
यादगीर (कर्नाटक): कर्नाटक के शाहपुर तालुक में एक सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। यह घटना 27 अगस्त को हुई। पुलिस के अनुसार, लड़की 9 महीने की गर्भवती थी और यह मामला तब सामने आया जब उसकी सहेलियों ने उसे दर्द में देखा और स्कूल प्रबंधन को सूचित किया।
लड़की और बच्चे की हालत स्थिर
लड़की और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उनकी हालत को स्थिर बताया गया। हालांकि, स्कूल प्रबंधन और लड़की के भाई ने इस घटना की सूचना अधिकारियों को नहीं दी। जांच के दौरान, पुलिस ने 28 वर्षीय व्यक्ति पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि आरोप है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ था।
स्कूल स्टाफ पर कार्रवाई
इस घटना के बाद, कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक कंथाराजू ने स्कूल के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई स्कूल की लापरवाही के चलते की गई है, क्योंकि स्कूल ने लड़की की गर्भावस्था के बारे में कोई सूचना अधिकारियों को नहीं दी।
चार लोगों पर मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि लड़की की गर्भावस्था के बारे में जानकारी देने में लापरवाही के आरोप में स्कूल के वार्डन, प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स और लड़की के भाई समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की सेशन के दौरान स्कूल आ रही थी, लेकिन इसकी जानकारी स्कूल ने अधिकारियों को नहीं दी।
बाल अधिकार आयोग की प्रतिक्रिया
कर्नाटक बाल अधिकार आयोग के सदस्य शशिधर कोसाम्बे ने कहा कि आयोग इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगा। वह जल्द ही शाहपुर जाकर लड़की और उसके परिवार से मुलाकात करेंगे और मामले की गहराई से जांच करेंगे।
लड़की से पूछताछ की प्रक्रिया
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जब लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, तब उसे काउंसलिंग दी जाएगी ताकि यह पता चल सके कि घटना के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। हालांकि, लड़की अब तक यह बताने से इनकार कर रही है कि उसके साथ कौन अपराधी था।
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