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सीधी पेशाब कांड पर नेहा सिंह की हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका
Jabalpur: भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट ने सीधी पेशाब मामले के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कार्टून को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है।
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Jabalpur: RSS जुड़ा कार्टून किया था पोस्ट
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि आवेदक द्वारा अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया कार्टून घटना के अनुरूप नहीं था और आवेदक ने खुद ही कुछ चीजें जोड़ी थीं, इसलिए यह कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्टून अपलोड किया है। एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता है।
Jabalpur: नेहा के वकील की दलील
नेहा सिंह के वकील ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 153ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। वकील ने अदालत को बताया कि नशे की हालत में एक व्यक्ति ने आरक्षित वर्ग के दूसरे व्यक्ति पर पेशाब कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया। आवेदक एक लोक गायिका है और ऐसी वीभत्स घटनाओं को उजागर करना उसका नैतिक कर्तव्य है और इसी के अनुरूप उसने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्टून के साथ एक संदेश अपलोड किया है,
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