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Income Tax Return: 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना समेत
रिटर्न नहीं भरने पर कई तरह की पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आप फौरन आईटीआर भर देते हैं तो जल्द रिफंड मिलने समेत ये 5 फायदे होंगे।
2024-25 के लिए जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार अब तक 1.38 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर आइटीआर भर चुके हैं।
Income Tax Return: 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने पर जुर्माना समेत कई तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जल्दी रिटर्न भरने के फायदे मिलेंगे।
दस्तावेज जुटाने को मिलेगा समय
Income Tax Return : समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से जरूरी दस्तावेज और जानकारी जुटाने के लिए समय मिलेगा। इससे अलावा आयकर रिटर्न में किसी गलती की गुंजाइश कम रहती है। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा इंसोरेंस की प्रीमियम रसीदें आदि जुटानी होती हैं।
कमियां सुधारने और सत्यापन में आसानी
Income Tax Return : रिटर्न दाखिल करना इस प्रोसेस का सिर्फ आधा हिस्सा है। इसके बाद आईटीआर को वेरिफाई भी करना होता है। वर्तमान टैक्स स्लेब के मुताबिक, आपको आईटीआर दाखिल करने के 30 दिन के भीतर इसे सत्यापित करना होता है। अगर जल्द रिटर्न भरने है तो इससे सत्यापित करने और कोई गलती होने पर उसे सुधारने का समय होता है।
गलती होने पर क्या करें?
अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद पता चलता है कि आईटीआर फाइल करते समय कोई गलती हो गई या गलत जानकारी भर दी है, तो वह संशोधित आईटीआर फाइल करके अपनी इस भूल को सुधार सकता है। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले कितनी भी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।
विलंब शुल्क नहीं भरना पड़ेगा
31 जुलाई से पहले रिटर्न भरने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। इसके बाद और 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क देना होता है। अगर किसी की कमाई 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए तक पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जुर्माने की राशि बढक़र 10,000 रुपए तक हो सकती है।
आयकर रिफंड जल्द मिल जाएगा
समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है। 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न भरने से रिफंड जल्दी मिल सकता है, जिससे समय पर जरूरी वित्तीय राहत मिलती है।
रिफंड नहीं आए तो क्या करें?
आईटीआर सही से भरा जाता है, उसके बाद रिफंड नहीं आया। तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। रिफंड फेल होने पर दोबारा से रिफंड के लिए रिक्वेंस्ट डाल सकते हैं।
टैक्स नोटिस नहीं आएगा
Income Tax Return : 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग नोटिस भेज कर जांच शुरू कर सकता है। इससे लम्बी पूछताछ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समय पर रिटर्न भरकर इन सब परेशानियों से बचा सकता है।
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