अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें
नई दिल्ली: GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है, और सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रह गए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। इस फैसले से 175 रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगाया जाएगा।

कपड़े और जूते होंगे सस्ते, MSME के लिए आसान रजिस्ट्रेशन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया
2,500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर GST घटाकर 5% किया गया है। इससे ये चीजें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी।”
MSME और स्टार्टअप्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है। निर्यातकों को अब GST रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा।
स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाएं होंगी सस्ती
स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाओं पर GST दरें कम होंगी। बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा लेना सस्ता हो जाएगा।
ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे GST से जुड़े नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा।
लग्जरी व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ेगा
20 लाख रुपए से अधिक की लग्जरी गाड़ियों पर GST दर 18% हो सकती है। इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला, और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
175 आइटम्स पर GST दरें कम होंगी
175 आइटम्स पर GST दरें कम होंगी, जिनमें शामिल हैं:
- फूड इंग्रेडिएंट्स, बादाम, स्नैक्स, रेडी-टू-ईट आइटम्स, जैम, घी, मक्खन, अचार, मुरब्बा, चटनी
- ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, AC, रेफ्रिजरेटर
- सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं
- प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, मोबाइल, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर
- बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते
GST का नया रूप
GST काउंसिल का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। 175 प्रोडक्ट्स के सस्ते होने से नवरात्रि और त्योहारी सीजन में खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ने से कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. GST के नए स्लैब कब से लागू होंगे?
22 सितंबर से GST के नए स्लैब लागू होंगे।
2. कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे?
175 रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, जैसे—कपड़े, जूते, दवाइयां, खाने-पीने की चीज़ें, और घर के सामान।
3. लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ेगा?
हां, लग्जरी व्हीकल्स और अन्य लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ेगा।
4. MSME और स्टार्टअप्स को क्या फायदा मिलेगा?
हां, अब GST रजिस्ट्रेशन का समय 3 दिन हो गया है, और निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड मिलेगा।
5. स्वास्थ्य बीमा और दवाइयां सस्ती होंगी?
हां, स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाओं पर GST दरें कम होंगी।
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