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बिजली बिल बकायादारों पर नहीं देखी होगी ऐसी सख्ती
Electricity bill: मध्यप्रदेश के मुरैना में बिजली बिल बकायादारों को लेकर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए अजब फरमान जारी किया है.कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिन लोगों पर बिजली बिल बकाया है और वो नहीं भर रहे उनके शस्त्र लाइसेंस को संस्पेंड कर दिया जाएगा साथ ही बड़े बकायादारों के ठिकानों पर तालाबंदी के अलावा जिला बदर करने की कार्रवाई भी की जाएगी.कलेक्टर के इस आदेश के बाद बिजली बिल बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है.
बिल नहीं भरा तो बंदूक के लाइसेंस से धोना पड़ेगा हाथ
मुरैना जिले में बिजली उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए बकाया राशि है. बकाया राशि वसूली के लिए बिजली कंपनी लगातार अभियान चला रही है, लेकिन बकाया लोग जमा नहीं कर रहे हैं. अब कलेक्टर अंकित अस्थान ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को चिह्नित करें, जिनके नाम शस्त्र लाइसेंस हैं और इन लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किया है.
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Electricity bill: लाइसेंस धारकों की सूची हो रही तैयार
कलेक्टर ने शस्त्र शाखा के क्लर्क को निर्देश दिए कि शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची बिजली कंपनी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि बिलिंग नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जा सकें. इसके साथ ही बकायादारों के नाम सार्वजनिक जगहों पर चस्पा कर शर्मसार करने की भी तैयारी की जा रही है. कलेक्टर की इस सख्ती से मुरैना जिले के शस्त्रधारकों में हड़कंप है. क्योंकि मुरैना जिले में बंदूक रखना शान की बात समझी जाती है.
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Electricity bill: एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करके बड़े बकायादारों जैसे मैरिज गार्डन, फैक्ट्री, बड़े प्लांट, उद्योग आदि को तालाबंदी करें. कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि बिजली कंपनी द्वारा समस्त एसडीएम को बिजली बकायादारों की सूची उपलब्ध कराई जाए. इस सूची के आधार पर सभी एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति बकाया बिल जमा नहीं कर रहा है, उसको बांडओवर या जिला बदर की कार्रवाई का प्रकरण तैयार करें.