Chhattisgarh Voter Update: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिससे राज्य भर के लाखों मतदाताओं की नजरें अब अपडेटेड प्रक्रिया पर टिक गई हैं। निर्वाचन आयोग ने अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के काम को थोड़ा और समय देते हुए समय सीमा बढ़ाकर 18 दिसंबर 2025 कर दी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी चिंता यह है कि लगभग 8 लाख मतदाता ‘सी कैटेगरी’ में रख दिए गए हैं और यदि उन्होंने अपने दस्तावेज समय पर नहीं दिए, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया भी जा सकता है।
Chhattisgarh Voter Update: क्या है ‘सी कैटेगरी’?
निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
ए कैटेगरी: जिनके दस्तावेज पूरी तरह से सही और सत्यापित हो चुके हैं।
बी कैटेगरी: जिनके दस्तावेज तो जमा हैं, लेकिन उनकी जांच अभी चल रही है।
सी कैटेगरी: जिनके दस्तावेज अधूरे हैं या जानकारी पूरी नहीं मिली।
Read More-कॉलेज-कैंपस में आवारा कुत्तों पर नजर, शिक्षकों के बाद अब प्रोफेसरों को मिली जिम्मेदारी
Chhattisgarh Voter Update: दस्तावेज किस आधार पर देने हैं?
निर्वाचन आयोग ने जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज जमा करने के नियम बनाए हैं:
1 जुलाई 1987 से पहले जन्म: मतदाता को अपना जन्म प्रमाण देना होगा।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म: मतदाता और माता-पिता दोनों के जन्म स्थान के प्रमाण।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म: मतदाता और माता-पिता, तीनों की जन्म-स्थान से जुड़ी जानकारी।
इस तरह की श्रेणियां इसलिए बनाई गई हैं ताकि यह तय किया जा सके कि व्यक्ति उस विधानसभा क्षेत्र का प्रामाणिक निवासी रहा है या नहीं।
SIR प्रक्रिया की अहम तारीखें
गणना प्रपत्र की अंतिम तिथि: 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025
प्रारंभिक मतदाता सूची: 23 दिसंबर 2025
दावा-आपत्ति: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026
सुनवाई और सत्यापन: 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची: 21 फरवरी 2026
