CG Transfer Policy 2025 : 6 जून से 13 जून तक कर्मचारी कर सकेंग ट्रांसफर के लिए आवेदन
CG Transfer Policy 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है। इस नीति के तहत 6 जून से 13 जून 2025 तक राज्य के शासकीय कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे और 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 25 जून के बाद तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी।
क्या है तबादला नीति 2025 की प्रमुख बातें?
आवेदन की तारीख:
6 जून से 13 जून 2025 तक कर्मचारी आवेदन दे सकेंगे।
स्थानांतरण प्रक्रिया:
14 जून से 25 जून तक तबादलों की कार्रवाई पूरी होगी।
प्रतिबंध का समय:
25 जून 2025 के बाद तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नई नीति ने पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी को किया रद्द
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण नीति 2025 पहले से लागू नीति को अधिक्रमित (Overrule) करती है। अब केवल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 10% और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 15% तक ही स्थानांतरण संभव होगा।
किन विभागों पर लागू नहीं होगी यह नीति?
स्थानांतरण नीति 2025 इन विभागों पर लागू नहीं होगी:
गृह विभाग
पुलिस विभाग
आबकारी विभाग
खनिज साधन विभाग
परिवहन विभाग
वाणिज्य कर विभाग
पंजीयन विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक
निगम मंडल, आयोग एवं सहायक संस्थाएं
कैसे होगा तबादला? जानिए प्रक्रिया
कर्मचारी आवेदन देंगे अपने संबंधित जिला कार्यालय में।
जिला कार्यालय प्रमुख प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर को भेजेंगे।
कलेक्टर प्रस्ताव की समीक्षा कर प्रभारी मंत्री की मंजूरी लेंगे।
फिर ही स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।
परीविक्षाधीन कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला
नीति के अनुसार, परीविक्षाधीन (Probation) पर कार्यरत कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक कर्मचारी की सेवाएं नियमित नहीं हो जातीं।
CG Transfer Policy 2025 : ई-ऑफिस के जरिए ही जारी होंगे तबादला आदेश
राज्य स्तर पर सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। वहीं, जिला स्तर पर भी आदेशों की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।
