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MP NEWS : MP में विधवा महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए
CM MOHAN YADAV जाने क्या है मोहन सरकार की स्कीम
CM MOHAN YADAV मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह पर उन्हें सरकार ₹2 लाख की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में पुनः सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना।महाराजा छत्रसाल की जयंती पर बड़ा ऐलान
मऊसहानियां में आयोजित महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान द्वारा विरासत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा,"अगर बहन विधवा हो गई है, तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। हम उसके नए जीवन की शुरुआत में उसका साथ देंगे।" CM मोहन यादव में मंच से महाराजा छत्रसाल की गाथा कहते हुए कहा, 'बुंदेलखंड की धरती वीरों और रणबांकुरों की धरती है. महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी.' वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोहन सरकार मध्य प्रदेश में विधवाओं की मांग में भी सिंदूर भरवाने के लिए उनके विवाह करवाएगी और 2 लाख की राशि भी देगी.'महिलाओं को दो लाख रुपए देगी सरकार
सीएम मोहन यादव ने मंच से कहा कि, 'बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, अगर बहन विधवा हो गई तो उसका पुनर्विवाह करना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश शासन ऐसी विधवा बहनों के पुनर्विवाह के लिए कल्याणी योजना चला रही है. 3 मई 2018 से शुरु हुई कल्याणी योजना के अंतर्गत विवाह होने पर प्रोत्साहन राशि स्वरूप उन्हें दो लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी.'मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना की मुख्य शर्तें
| शर्त | विवरण |
| 🔹 निवास | महिला और पुरुष दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। |
| 🔹 उम्र सीमा | महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। |
| 🔹 नौकरी की स्थिति | महिला सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। |
| 🔹 पहले से पत्नी | पुरुष की कोई जीवित पत्नी पहले से न हो। |
| 🔹 आवेदन की समय सीमा | शादी की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। |