Arif Masood Supreme Court relief: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को SC से बड़ी राहत, प्रियदर्शनी कॉलेज केस में FIR जांच पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
Arif Masood Supreme Court relief:भोपाल से सामने आए इस बड़े राजनीतिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को राहत दी है। मसूद ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को हुई सुनवाई में FIR जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।
फर्जी दस्तावेजों का आरोप, कॉलेज की मान्यता हुई थी रद्द
यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज से जुड़ा है, जिसके सचिव आरिफ मसूद हैं। आरोप था कि कॉलेज को फर्जी सेल डीड के जरिए संचालित किया जा रहा था। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जून 2025 को कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी और FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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छात्रों को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आरिफ मसूद के खिलाफ FIR की जांच पर रोक लगाई है, बल्कि कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को भी राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो।
राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Arif Masood Supreme Court relief: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जाली दस्तावेजों के आधार पर कॉलेज का संचालन प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं था। इसी टिप्पणी को चुनौती देते हुए मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है।