आगर मालवा जिले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Agar MP: 27 किलो अवैध गांजा बरामद
अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक गवली के अनुसार, यह मामला 5 सितंबर 2020 का है। थाना सुसनेर पुलिस ने उस दिन चेकिंग के दौरान ट्रक (क्रमांक यूपी 14 डीटी 1955) को रोककर उसकी तलाशी ली थी। तलाशी में ट्रक से 17 क्विंटल 27 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 72 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई थी।
Agar MP:दो निवासियों को गिरफ्तार किया
इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के दो निवासियों को गिरफ्तार किया था — लोकेश चौधरी (49), निवासी संजयपुरी बेगमबाग, मोदी नगर, तथा शुभम त्यागी (30), निवासी सुहाना, थाना निवाड़ी। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, विस्तृत जांच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
20-20 साल के कठोर सश्रम कारावास
न्यायिक प्रक्रिया के बाद, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
