अगर आप रेजिडेंशियल के अलावा किसी
अगर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कोई अन्य रियल एस्टेट रजिस्टर्ड व्यक्ति को किराए पर दी जाती है तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को खुद किराए की राशि का 18 फीसदी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में सरकार को जमा कराना होगा।
इस तरह अगर कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति कोई दुकान, ऑफिस, गोदाम, जमीन या सहकर्म स्थल किराए पर लेता है तो उससे किराए पर जगह लेने वाले व्यक्ति को 18 फीसदी की दर से जीएसटी जमा करना होगा. अगर रजिस्टर्ड डीलर इसे किसी अरजिस्टर्ड व्यक्ति या कंपनी या संस्था को देता है तो किराए के अलावा किरायेदार को 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा।
सीबीआईसी द्वारा आठ अक्टूबर को जारी यह परिपत्र 10 अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। हालांकि, वाणिज्यिक संपत्तियों को किराए पर देने के लिए पहले से ही 18 जीएसटी लगाया गया था। जीएसटी एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हेम छाजड़ का कहना है कि इस नए सर्कुलर के बाद घर फॉर रेजिडेंस किसी के द्वारा रहने के लिए किराए पर दे दिया जाएगा और अगर किरायेदार जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और किरायेदार भी रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देने से छूट मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
दूसरी ओर, यदि जीएसटी पंजीकरण वाला कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व वाली संपत्ति का मालिक है और उसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर देता है, तो उसे अपनी किराये की आय पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस प्रकार इस सौदे में प्रॉपर्टी के किरायेदार को ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होगा।
तीसरा, यदि कोई आवासीय संपत्ति है और संपत्ति को निवास के उद्देश्य से ही किराए पर दिया जाएगा और किरायेदार जीएसटी पंजीकृत नहीं है और किरायेदार एक पंजीकृत व्यक्ति या संगठन है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
यदि चौथी आवासीय संपत्ति है और इसे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से किराए पर दिया गया है और किरायेदार जीएसटी पंजीकृत नहीं है और जीएसटी पंजीकरण वाले व्यक्ति को संपत्ति किराए पर देता है, तो ऐसी स्थिति में, किरायेदार और किराया देने वाले व्यक्ति को सीधे सरकार को उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी जमा करना होगा। इस प्रणाली को रिवर्स चार्ज तंत्र के रूप में जाना जाता है।
